राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और ऊंट जैसे पशुओं का बीमा किया जाता है, जिससे पशुपालकों को वित्तीय संकट से बचाया जा सके।
📋 योजना की प्रमुख विशेषताएं
- बीमा राशि: प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम Rs. 40,000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- बीमा अवधि: बीमा एक वर्ष के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- पात्रता: राजस्थान राज्य के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थियों की प्राथमिकता: गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपती दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाती है।
- बीमा प्रक्रिया: पशुपालकों को अपने पशुओं की टैगिंग करवानी आवश्यक है, और इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
📝 आवेदन प्रक्रिया
- पंजीकरण: पशुपालक को mmpby.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
- पशु की जानकारी: पंजीकरण के दौरान, पशु की नस्ल, आयु, और टैग नंबर जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी।
- दस्तावेज़ अपलोड: जनाधार कार्ड, पशु की तस्वीर, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- लॉटरी प्रक्रिया: पंजीकरण के बाद, लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- बीमा प्रमाणपत्र: चयनित पशुपालकों को बीमा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा।
💰 दावा प्रक्रिया
यदि बीमित पशु की मृत्यु होती है, तो पशुपालक को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- सूचना देना: मृत्यु के 24 घंटे के भीतर नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें।
- मृत्यु प्रमाणपत्र: पशु चिकित्सा अधिकारी से मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
- दावा फॉर्म भरना: बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए दावा फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- दावा जमा करना: पूर्ण फॉर्म और दस्तावेज़ों को संबंधित बीमा कार्यालय में जमा करें।
- दावा निपटान: सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद, बीमा राशि सीधे पशुपालक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
📊 योजना का प्रभाव
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ने राजस्थान के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से, पशुपालकों को अपने पशुधन की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहती है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन की सुरक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से, पशुपालकों को न केवल वित्तीय सहायता मिलती है, बल्कि उन्हें अपने पशुधन की देखभाल और सुरक्षा के लिए भी प्रेरित किया जाता है।